कोर्ट का फैसला: अपहरण-बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास

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रीवा. एक युवती का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने यह अहम फैसला सुनाया है। चोरहटा थाना क्षेत्र में 24 मार्च 2016 को एक दिमागी रूप से कमजोर युवती को आरोपी अम्बुज द्विवेदी निवासी बम्हौरी थाना चोरहटा अपने साथ मोटर साइकिल पर बैठाकर ले गया था। वहां बम्हौरी मंदिर के पास खेत में उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी पीड़िता को वापस घर पहुंचाने आ रहा था, तभी लोगों ने उसको पकड़ लिया। पीड़िता द्वारा अपने साथ हुई घटना बताने पर युवती को लेकर परिजन थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।

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अपहरण व बलात्कार का मामला पुलिस ने दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की सूक्ष्म विवेचना कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। दशम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संगीता मदान के न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से हरिशंकर पटेल अतिरिक्त लोक अभियोजक ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए। 16 साक्षियों की गवाही कराई गई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और आरोपी पर दोष सिद्ध पाया। आरोपी को धारा 363 में 7 वर्ष की सजा व 10 हजार रुपए का अर्थदंड व धारा 376 में आजीवन कारावास, 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ालय ने 106 पेज का फैसला आदेश पारित किया।

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